जनपद खीरी में उद्योगों के संचालन हेतु अनुमति की आवश्कता नहीं, केवल घोषणा पत्र होगा देना डीएम
न्यूज़ खीरी एक्सप्रेस, मुशीर
लखीमपुर खीरी। बुधवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्य सचिव द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्रीन, आरेन्ज जोन के जनपदों में उद्योगों का संचालन बिना किसी विशेष अनुमति अथवा एन0ओ0सी0 (कोविड सम्बन्धी) के किया जा सकता है। इसके लिए इकाई द्वारा घोषणा पत्र देना ही प्रर्याप्त होगा जिसमें अन्य विवरणों के अतिरिक्त यह घोंषणा उल्लिखित हो, कि संबन्धित इकाई द्वारा शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देशों एवं स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का पूर्ण रूप से अपुनालन किया गया जाएगा। घोषणा पत्र सम्बन्धित इकाई के प्रमुख द्वारा उन्हें सम्बोधित करते हुए उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, औद्योगिक आस्थान, राजापुर, लखीमपुर-खीरी को सूचित किया जाएगा। उन्होनें बताया कि अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र संजय सिंह के मो0नं0 9451200955 पर सम्पर्क कर सकते है।
जिला चिकित्सालय रिपोर्ट-
1. संस्थागत क्वारेंटाइन सेन्टर (जगसड़ नकहा) - 0 (वर्तमान में-0)
2. संस्थागत क्वारेंटाइन सेन्टर (जी0आई0सी0 धौरहरा) - 0 (वर्तमान में-07)
3. संस्थागत क्वारेंटाइन सेन्टर (डायट खीरी) - 0 (वर्तमान में-0)
4. आइसोलेशन वार्ड जिला चिकित्सालय - 0
5. आइसोलेशन वार्ड कोविड-19 स्तर-1 बेहजम - 0
6. होम क्वारेंटाइन - 1317
7. भेजे गये सेंम्पल - 31
8. कुल भेजे गये सेंम्पल - 801
9. अभी तक प्राप्त रिपोर्ट - 766 (763 निगेटिव)
10. अप्राप्त रिपोर्ट - 35


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