दुकान खोलने की समय सारणी कौन दिन कौन कौन सी दुकाने खुलेंगी डीएम का आदेश
न्यूज़ खीरी एक्सप्रेस,सुनहरा
लखीमपुर-खीरी। 03 मई, रविवार को जिलाधिकारी षैलेन्द्र कुमार सिंह ने गलृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेष संख्या-40-3/2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक 01.05.2020 के अनुक्रम में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेष संख्या-381/2020/सीएामपुरक्स-3, गृह गोपन अनुभाग-3, दिनांक 03 मई, 2020 के अन्तर्गत निर्गत दिषा निर्देषों के अनुपालन में जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुलिस अधीक्षक, खीरी से सम्यक विचारोपरान्त लॉक-डाउन अवधि अथव अग्रिम आदेष तक में जनपद में निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित की है :-
व्यापारव्यापार हेतु अतिरिक्त प्रतिबन्ध व्यापार संचालित कराने का प्रस्तावित दिन व समय 01.ब्यूटीपार्लर सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 02.बिशाते/श्रृंगार प्रसाधन की दुकान सोम, बुध, शुक्रसुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक03.सैलूनसोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 04.गिफ्ट सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 05.मोबाइल की दुकान सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 06. हार्डवेयर सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 07.सेनेटरी सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 08.लोहे की दुकान सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 09.साइकिल की दुकान
सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 10.इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक
सोम, बुध, शुक्र
सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 11. बर्तन सोम, बुध, शुक्र सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 12.ऑटो मोबाइल सोम, बुध, शुक्रसुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक13.मिठाई की दुकान स्थायी रुप से बने प्रतिश्ठान ही खोले जायें मंगल, बृहस्पति, शनि
सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक14.समोसा, नमकीन, दालमोठ स्थायी रुप से बने प्रतिश्ठान ही खोले जायें मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 15. रेडीमेड गारमेन्ट
ट्रायल की सुविधा नही दी जायेगी
मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 16.वस्त्रालय मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक17. टेलरिंग मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक18.जूते-चप्पल की दुकानट्रायल की सुविधा नही दी जायेगी मगल, बृहस्पति, शनि
सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक19.कास्मेटिक्स मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 20.चष्मा घर मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक21.बुक-स्टेषनरी की दुकान/मोहर की दुकानें मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 22.फर्नीचर मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 23.फोटोग्राफी/फोटोग्राफिक लैब
मंगल, बृहस्पति, शनिवार सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 24.ज्वैलरी शाप मंगल, बृहस्पति, शनि सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 25.मेडिकल स्टोर प्रतिदिन सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 26.मछली अण्डे आदि प्रतिदिनज्ञसुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक 27. फल, सब्जी एवं दूध डोर स्टेप डिलिवरी प्रतिदिन सुबह 07.00 से सायं 07.00 बजे तक28.फल, सब्जी एवं दूध स्थायी दुकानें प्रतिदिन सुबह 07.00 से 09.00 बजे तक सायं 05.00 से 08.00 बजे तक 29. किराना स्थायी दुकानें प्रतिदिन सुबह 11.00 से सायं 06.00 बजे तक खपरैल बजार, बर्तन बाजार एवं किराना बाजार में संकटा देवी मंदिर की तरफ से प्रवेष करने पर गली में दायें हाथ पर पड़ने वाली दुकानें सोमवार, बुद्धवार एवं षुक्रवार को तथा उसी गली की बायें हाथ पर पड़ने वाली दुकाने मंगलवार वृहस्पतिवार एवं षनिवार को खुलेंगी एवं कोई भी दुकानदार सड़क पर किसी भी दषा में अतिक्रमण नहीं करेगा।प्रतिबन्ध/शर्तेंव्यापारिक प्रतिश्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी/अन्य को मास्क उपलब्ध कराते हुए मास्क का प्रयोग कराना सुनिष्चित करें। दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक को मास्क, गमछा, रूमाल आदि बांधकर ही दुकान पर आने एवं दुकान पर ग्राहकों के हाथ धोने हेतु हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रुप से करेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक के सुमुचित सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओ का आदान प्रदान करेंगे।ऐसे व्यापारिक प्रतिश्ठान जिसमें ग्राहक का प्रवेश आवष्यक है, व्यापारी अपनी दुकान पर थर्मल स्कैनर रखेगा तथा आने वाले प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही दुकान में प्रवेष देगा।जिन दुकानों के अन्दर ग्राहक प्रवेश करेंगे, ऐसी दुकानों में दुकानदार सोषल डिस्टेंसिंग एवं दुकान के भीतरी परिसर के सेनिटाइजेषन का पर्याप्त व्यवस्था सुनिष्चित करेंगे। प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगा।प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को अपने वाहन आदि को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करने एवं वाहन से दुकान तक पैदल आने हेतु प्रेरित करेंगे।प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिश्ठान के सम्मुख सोषल डिस्टेन्सिग हेतु कम से कम दो गज/06 फीट की दूरी पर गोले बनवायेगा।प्रत्येक व्यापारी अपने कार्मिक क्षमता के 50 प्रतिषत कार्मिक के साथ ही दुकान संचालन करेंगे।
65 वर्श से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां एवं 10 वर्श आयु के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियो जिनमे स्वास्थ्य सम्बन्धी आवष्यकताओं हेतु बाहर निकलना आवष्यक हो।
ऐसे कार्मिक/कार्मिकों के लिए जिनमें कोविड-19 के लक्षण हों, को जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाय उन्हें आइसोलेट करके रखा जाय। श्रम विभाग द्वारा पूरे जनपद में रविवार को साप्ताहिक बन्दी हेतु पृथक से आदेष निर्गत किया जाए।खाद्य पदार्थ के प्रतिश्ठान एफ0एस0एस0ए0आई0 के अन्तर्गत नियमों का षत-प्रतिषत पालन करना सुनिष्चित करेंगे।गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबन्ध होगा एवं थूकना पूरी तरीके से प्रतिबन्ध होगा।कार्य स्थलों पर गैर आवष्यक आगन्तुकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अन्य आवष्यक निर्देष जनपदके ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विधिक व्यावसायिक एवं औद्यौगिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी।मुख्य मार्केट में चार पहिया व दो पहिया वाहन का प्रवेष वर्जित रहेगा, दो पहिया व चार पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु चिन्हित पार्किंग स्थल यथा जी0आई0सी0 मैदान, बिलोबी मैदान, रेलवे स्टेशन का प्रयोग किया जाए। व्यापारिक प्रतिश्ठान द्वारा प्रतिबन्धों का षत-प्रतिषत अनुपालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में प्रशासन द्वारा प्रथम बार 24 घन्टे के लिए, द्वितीय बार 03 दिन के लिए एवं तृतीय बार लॉक डाउन समाप्त होने तक की अवधि के लिए दुकान बन्द करा दी जायेगी।
कोई भी व्यापारी अपनी आषंका/असुविधा/षिकायत/सुझाव के सन्दर्भ में जिला कन्ट्रोल रुम, खीरी मो0नं0-9044399100, व फोन नं0-05872-278100 एवं 05872-252160 पर सम्पर्क कर सकता है।
दण्डात्मक प्रावधान
लॉक-डाउन के दिषा-निर्देषों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा -188 में दिये गये प्रावधानों एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।



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