प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाइन करने के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों एवं प्रोटोकाल आवश्यक दिशा निर्देश दिए



न्यूज़ खीरी एक्सप्रेस,शाजिफ हुसैन


** कोरोना महामारी के सम्बन्ध में जनपद खीरी प्रशासन द्वारा निम्न नये कदम उठाये गयें**

**डीएम ने की राजस्व अधिकारियों के संग वीसी’
डीएम ने प्रवासी कामगारों के जिले में लौटने पर क्वारेन्टाइन करने सम्बन्धी निर्देशों की दी जानकारियां**


लखीमपुर-खीरी।शनिवार को जिलाधिकारी ने अपर जिला अधकारी अरुण कुमार सिंह के साथ जिले के राजस्व अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कोविड-19 के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाइन करने के संबंध में शासन से प्राप्त निर्देशों एवं प्रोटोकाल आवश्यक दिशा निर्देश दिए।उन्होनें प्रवासी कामगारों के वापसी पर शासन द्वारा जारी प्रबन्धन प्रोटो काल के सम्बन्ध में निर्देश दिए कि प्रवासियों के आगमन के पश्चात प्रशासन द्वारा उनकी स्क्रीनिंग कराई जायेगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर इन्हें फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखा जायेगा व जांच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जायेगा। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नही पाये जाते है, उन्हें सात दिनों तक फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखकर पुनः परीक्षण करवाया जायेगा। यदि सात दिनों के बाद भी वह संक्रमित नही पाया जाता है तो उन्हें अगले 14 दिनों के लिए होम कोरेन्टाइन में भेज दिया जायेगा। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिन के होम क्वारन्टाइन में भेजा जायेगा।उन्होनें निर्देश दिये कि जनपद में पहंुचने के बाद प्रवासी व्यक्तियों के जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में आगमन पर आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता, मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर सूचना संकलित करने हेतु अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाया जाय। इस रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किये जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाय तथा खाद्य सामग्री किट देते हुए उन्हें अपने गतव्य हेतु प्रस्थान करवाया जाय। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किये किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दिया जाय। उन्होनें निर्देश दिया कि प्रदेश के बाहर से आने वाले ऐसे श्रमिकों/कामगारों, जिनके घरों में होम क्वारेन्टाइन की व्यवस्था नही है, को संस्थागत क्वारेन्टाईन में ही रखा जाय। आश्रय स्थल/क्वारन्टाइन कैम्पों में आने वाले व्यक्तियों का श्रम विभाग द्वारा उसी आश्रय स्थलों में पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण के समय श्रमिकों के कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल होने का संपूर्ण विवरण भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर सुरक्षित किया जायेगा। उन्होनंें सामुदायिक सर्विलान्स तथा सहयोग के लिए निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रां में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरारी समिति का गठन भी कराया जाय।ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति का नेतृत्व ग्राम प्रधान के द्वारा किया जायेगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चैकीदार/युवक मंगल दलके प्रतिनिधि अन्य सदस्य होगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाय। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेन्स/आर0डब्लू0ए0 के प्रतिनिधि/नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा अन्य सदस्य होगे एवं नगर विकास विभाग द्वारा प्रवासियों का सर्विलान्स एवं सहयोग किया जायेगा। समिति की संरचना उनके द्वारा तय की जायेगी।उन्होनें प्रवासियों के द्वारा 21 दिनों के होम क्वारेन्टीन अवधि के के दौरान सावधानियों के बारे में जानकारी विस्तृत जानकारी दी। आशा कार्यकत्रियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के घर के बाहर उचित स्थान पर क्वारेन्टाइन फ्लायर लगाया जाय। आशा कार्यकत्री द्वारा ऐसे घरो का तीन दिनों में एक बार भ्रमण भी किया जायेगा तथा उनके स्वास्थ्य के बारे जानकारी ली जायेगी इसके लिए उसे सोशल डिस्टेन्सिंग तथा साफ सफाई के नियमों का पालन करना होगा। प्रवासी के पास स्मार्ट फोन होने पर उससे आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करवाया जायेगा। जिसमें प्रतिदिन 11 बजे सुबह अपनी सूचना अपडेट करनी होगी।


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